गृह विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन ,बिना वजह घूमते मिलने पर अब सीधे क्वारंटाइन, 31 से ज्यादा लोग शादी में होंगे तो लगेगा 1 लाख का जुर्माना

 


कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस जारी ।

3 मई से 17 मई तक रहेगा 'महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा', 

सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद।

 कोरोना महामारी की भयावहता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने लोक डाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है ।

हालांकि इसे लॉकडाउन कम कर्फ्यू कहा जा रहा है लेकिन इसमें कई चीजें लॉकडाउन जैसी ही रहेंगी ।

जैसे कि इस बार यदि कोई भी व्यक्ति बिना मतलब बाहर घूमता मिला तो उसे सीधा क्वारंटाइन कर दिया जाएगा ।

 यह क्वारंटाइन जब तक जारी रहेगा जब तक उसकी rt-pcr रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती।

 इसके अलावा शादी विवाह समारोह में अब मात्र 31 व्यक्तियों को ही शामिल किया जा सकेगा ।

और यह 31 व्यक्ति भी वह होंगे जिनकी लिस्ट पहले से ही SDM ऑफिस में जमा करवाई जाएगी ।

यदि 31 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति वहां पर पाए गए तो 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

 महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान पडने वाले शुक्रवार को 12 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5:00 बजे तक विकेंड कर्फ्यू होगा।

 जिसमें सभी प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे ।

नये जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान व कोचिंग बंद होंगी। समस्त मंडियां फल व सब्जियों की  दुकान, फूल मालाओं की दुकाने इस जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान बिना किसी अवकाश के सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली रह सकती हैं । लेकिन 11:00 बजे बाद ठैले या मोबाइल वैन से ही सामान बेचने होंगे ।

इस दौरान सिनेमा हॉल्स, थिएटर आदि बंद रहेंगे।
 सभी प्रकार के खेल मैदान व पार्क सुबह 5:00 बजे से सुबह 11:00 बजे तक खुले रहेंगे।

नीचे दिए गए लाल अक्षरों पर क्लिक करके आप संपूर्ण गाइड लाइन व सीएम प्रेस नोट की पीडीएफ फाइल देख सकते हैं


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